राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ श्री संजीव कुमार के दिशा निर्देशन में दिनांक 09-12-2023 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों में एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों/विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकृति के मामलें(जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटे प्रकृति के वाद लम्बित हो) तथा उक्त के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, दूरभाष, मोबाइल कम्पनी, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित/प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा।
उक्त सूचना श्री दिनेश कुमार नागर, पूर्णकालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ द्वारा दी गयी।
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